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State government issued guidelines for migrant coming to Uttarakhand from other states, read them thoroughly

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देहरादून

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Uttarakhand migrant guideline: अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए जारी हो चुकी है प्रदेश सरकार द्वारा विस्तारित गाइडलाइन, सफर करने से पहले जान लीजिए नियम

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने की सोच रहे लोगों और प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को आगामी दस दिनों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइंस का पालन दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को हर हाल में करना होगा अन्यथा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार द्वारा आगामी 11 फरवरी तक विस्तारित की गई गाइडलाइंस के मुताबिक जहां बार्डर पर उन्हें कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा वहीं कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा। यदि आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई है तो ऐसे लोगों से कोरोना की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मांगी जाएगी। इसके उपरांत ही उन्हें उत्तराखण्ड में प्रवेश की अनुमति होगी। (Uttarakhand Migrant Guideline)
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दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान:-

1) उत्तराखण्ड में प्रवेश करने से पूर्व दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों/ प्रवासी उत्तराखण्डियों को कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
2) जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा ऐसे लोग, कोरोना की अधिकतम घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में प्रवेश कर सकेगें।
3) सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा।
4) उत्तराखण्ड आने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
5) सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
6) उत्तराखण्ड बार्डर पर कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा।

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