Uniform civil code: उत्तराखंड में बदल जाएंगे नियम कानून, जल्द लागू होगा UCC
uniform civil code in uttarakhand ० कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
० एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
० पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
० संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
० जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा, नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
यह भी पढ़ें- दीवाली में हल्द्वानी से पहाड़ के लिए केमू चलाएगा 50 अतिरिक्त बसें यात्रियों को नहीं होगी परेशानी
ucc uniform civil code ० गोद लिए, सरगोसी से असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
० किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे ।
० लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा ।
० युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे ।
० लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
० लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ।
० अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: अब साल में तीन बार फ्री मिलेंगे LPG गैस सिलेंडर