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उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन,जानिए PCR टेस्ट और क्वारंटीन के नियम

Unlock 4 Guidelines Uttarakhand: केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-4  की गाइडलाइन्स दो मुद्दे ऐसे जिनमे किया सरकार ने परिवर्तन

29 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद ही अब उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन (Unlock 4 Guidelines Uttarakhand) जारी कर दी हैं। जिसके तहत प्रदेश में आने वाले लोगों की प्रति दिन 2000 लोगों की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना ही होगा। इसके साथ ही सबसे खाश बात तो यह है कि बॉर्डर चेक पोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त को नहीं हटाया गया है। अर्थात प्रवासी को अपने पंजीकरण दस्तावेज दिखाने ही पड़ेंगे जिसमे कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण प्रदेश और प्रवासियों दोनों के लिए अनिवार्य है। बता दें कि अब किसी भी प्रकार के ई पास की जरूरत नहीं है, लेकिन पंजीकरण करना अति आवश्यक है। यह पंजीकरण इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रवासी के संक्रमित पाए जाने पर उसकी कान्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा सके।
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प्रति दिन प्रदेश में 2000 लोगों को ही आने देने की व्यवस्था हुई समाप्त, आरटी-पीसीआर टेस्ट और क्वारंटीन के सम्बन्ध में भी जाने …
एमएचए की शनिवार को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार यह स्पष्ट है कि राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रति 2000 लोगों को ही आने की अऩुमति थी। अब यह सीमा भी हटा दी गई है। केन्द्र सरकार के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी।  या भी बता दे की सर्कार ने चार अगस्त को जारी की गयी गाइडलाइन्स में जयदा बदलवाव नहीं किया है , इसके आधार पर जो प्रवासी ज्यादा कोविड संक्रमित वाले शहरों से आएंगे तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा जिसने पहले से टेस्टिंग की हुई है वह आरटी-पीसीआर टेस्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अधिकृत लैब से ही की गयी होनी चाहिए। इसी तरह से क्वारंटीन के सम्बन्ध में पहले के नियम ही प्रभावी माने जाएंगे।
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