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Uttarakhand Governor approves strong land law, ban on land sale.
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand Land Law approves)

UTTARAKHAND NEWS

देहरादून

उत्तराखंड में सशक्त भू – कानून पर लगी राज्यपाल की मुहर, जमीन बिक्री पर लगी रोक…

Uttarakhand Land Law approves : उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू – कानून , डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगेगी लगाम, कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर लगी रोक… 

Uttarakhand Land Law approves : उत्तराखंड में लंबे समय से भू -कानून की मांग उठ रही थी जिसके चलते भू कानून व्यवस्था और सुधार के लिए विधानसभा से उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधायक को विधानसभा से पारित होने के बाद विधायक 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। जिसके चलते अब उत्तराखंड के आम जनमानस की भू कानून से संबंधित मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर सीधे तौर पर रोक लग गई है इसके साथ ही आवासीय शिक्षा अस्पताल होटल उद्योग जैसी जरूरतों के लिए यदि अन्य प्रदेशों के लोग उत्तराखंड मे रोजगार के अवसर तलाशते है तो उन्हे निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसके बाद उन्हें प्रदेश मे तय मानकों के अनुसार जमीन मिल पाएगी।

यह भी पढ़े :Uttarakhand bhu kanoon: उत्तराखण्ड भू कानून पर कैबिनेट की मुहर, बजट सत्र में आएगा विधेयक

बता दें प्रदेश में सख्त भू कानून लागू होने से उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफी चेंज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जिससे डेमोग्राफी चेंज में रोक लग पाएगी। दरअसल भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रदेश मे लगातार कार्यवाही चल रही है जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू कानून को मंजूरी मिल गई है । बताते चले हाल ही में उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त भू कानून लाने का दावा करते हुए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को संशोधित अधिनियम 2025 को विधानसभा में पेश किया था जिस पर अब महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। बताते चले उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोग खेती और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को इस कानून से बाहर रखा गया है। वहीं अब जिला मजिस्ट्रेट जमीन खरीदने पर मुहर नहीं लगा सकेंगे अगर राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें एफिडेविट देना होगा और इसके साथ ही जमीन खरीदने का मकसद बताना होगा। भू कानून लागू होने के कारण अब प्रदेश में अंधाधुंध जमीन खरीद पर रोकथाम लग पाएगी। उत्तराखंड में अब नए भू कानून के तहत व्यावसायिक दृष्टि से निवेश करने वाले लोगों के लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं जिसके तहत दूसरे राज्य के लोगों को केवल 250 वर्ग मीटर पर ही जमीन खरीदने की अनुमति होगी जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्री कराते वक्त खरीदार को शपथ पत्र जमा करना होगा यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी जमीन को सीधा सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा ।

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