Haldwani Vishal Mega Mart: हल्द्वानी विशाल मेगा मार्ट खुद की एक छोटी सी गलती की वजह से लगा बैठा 50हजार रूपए का फाइन
नैनीताल जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां विशाल मेगा मार्ट को सामान के साथ कैरी बैग का बिल जोड़ना भारी पड़ गया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित विशाल मेगा मार्ट को 50हजार का फाइन बिल में कैरी बैग के 9रूपए जोड़ने पर लग गया। आइए आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नैनीताल निवासी याचिकाकर्ता एडवोकेट नितिन कार्की की याचिका को सुनने के पश्चात हल्द्वानी स्थित विशाल मेगा मार्ट पर सामान के साथ बैग ना देकर पैसे वसूलने के कारण 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि एडवोकेट नितिन कार्की ने 22 अक्टूबर 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक विवाद दायर कराया था। (Haldwani Vishal Mega Mart)
नितिन कार्की ने कहा कि 17 सितंबर 2019 को हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट से कुछ निजी सामान खरीदा । उन्होंने कहा कि इन दो सामान के बिल के साथ कैरी बैग की कीमत भी जोड़ी गई थी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा-2 (41) व 2 (41) (ii) में वर्णित व्यापारिक व्यवहार है।नितिन कार्की ने न्यायालय से कहा कि ये अधिनियम की धारा-2 (47)(f) में वर्णित अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है । उपभोगता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि विशाल मैगामार्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 2(41) व 2(41)(ii) में लिखा गया “अवरोधक व्यापारिक व्यवहार एवं धारा -2 (47)(f) “अनुचित व्यापारिक व्यवहार” का अनुसरण किया गया है इसके लिए विशाल मेगा मार्ट को 50हजार रूपए का दंड इस आदेश के डेढ़ माह की अवधि के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करना होगा।