पंचायत चुनाव जीतने के बाद तीसरी संतान या फिर जुड़वाँ बच्चो वालो के लिए भी आ गया प्रावधान
एक बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे होने पर क्या होगा: जहाँ दो से अधिक संतान वालो के लिए नया नियम आ गया है वही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन लोगों पर दो बच्चों का प्रावधान लागू नहीं होगा, जिनके एक बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे होंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में बच्चों की संख्या तीन हो जाएगी, लेकिन अधिनियम में इसे दो की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि, इसमें पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के जुड़वा होने के मामले में इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके साथ ही शैक्षिक योग्यता के प्रावधान में किए गए संशोधन के मुताबिक अब पंचायत प्रमुखों व सदस्यों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होगी। सामान्य श्रेणी की महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। ओबीसी को शैक्षिक योग्यता के मामले में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा।