Uttarakhand wine shop protest: उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, जनता के विरोध पर नई शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी…
Uttarakhand wine shop protest: उत्तराखंड में इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में खुली नई शराब की दुकानों को लेकर जनता की तीव्र आपत्तियों और जनसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां… समूचे उत्तराखंड में इस साल खोली गई नई शराब की दुकानों पर अब ताला लगने जा रहा है। सरकार ने जनता के भारी विरोध और जनसंवेदनशीलता को देखते हुए इन दुकानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल द्वारा सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आबकारी नीति नियमावली 2025 के नियम 28.4 (a) के अंतर्गत यदि किसी दुकान के खुलने से स्थानीय जनता में विरोध या संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, तो ऐसी दुकानों की अनुमति निरस्त की जा सकती है। उसी आधार पर अब संबंधित सभी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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uttarakhand new liquor shop news today आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन दुकानों को बंद किया जा रहा है, उनके आवेदकों/अनुज्ञापियों द्वारा जमा किए गए राजस्व की कोई वापसी (Refund) नहीं की जाएगी। यह प्रस्ताव शासन की स्वीकृति के बाद प्रभाव में लाया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक, कई जगहों से शिकायतें आ रही थीं कि नई शराब की दुकानें लोगों के घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास खोली जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोग नाराज़ हैं। इसी के चलते आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने यह सख्त आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन दुकानों को अब बंद किया जा रहा है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इन दुकानों के लिए जमा की गई फीस भी वापस नहीं की जाएगी। अब जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे तुरंत इन दुकानों को बंद करवाएं और सुनिश्चित करें कि कहीं भी आदेश का उल्लंघन न हो। इसके साथ ही जिलों के लाइसेंस प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों, जनविरोध और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराएं। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने इलाके में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे थे।
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