दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों (Uttarakhand Migrant) को सरकार ने क्वारटीन नियमों (Qurantine Rules) में दी है थोड़ी ढील, जाने कैसे मिलेगी क्वारंटीन से छूट..
राज्य सरकार ने भले ही केन्द्र के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनलाॅक-4 के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों (Uttarakhand Migrant) के लिए दो हजार की तय सीमा को हटा दिया हो। लेकिन प्रवेश के लिए अनिवार्य पंजीकरण के साथ साथ क्वारटीन नियमों +Qurantine Rules) को भी बरकरार रखा है ।जहां अब देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण के पश्चात स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा वहीं राज्य में प्रवेश से 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आपको क्वारंटीन होने से बचा सकती है। अर्थात उत्तराखण्ड की सीमाओं पर प्रवेश के दौरान पंजीकरण और अधिकतम 96 घंटे पहले कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर आपको क्वारंटाइन होने से छूट मिलेगी। इससे पहले तक यह समय सीमा 72 घंटे थी। बता दें कि अनलाॅक-4 की गाइडलाइंस में सरकार ने साफ किया है कि कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील (हाई लोड) शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही विदेश से आने वालों को भी 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि क्वारटीन के नियमों से कुछ और लोगों को भी छूट दी गई है।
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दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले इन लोगों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन:-
1) विभिन्न राज्यों के हाई लोड वाले 33 जिलों/शहरों जिनके पास राज्य की सीमाओं में प्रवेश से अधिकतम 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट हों।
2) अनलाॅक-4 के दौरान न सिर्फ आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त लैब की निगेटिव जांच रिपोर्ट मान्य होगी बल्कि ट्रूनेट टेस्ट की रिपोर्ट भी स्वीकार्य होगी। बता दें कि अनलाक-3 तक केवल आईसीएमआर की अधिकृत लैब की आरटीपीसीआर की 72 घंटे की कोविड निगेटिव रिपोर्ट ही मान्य थी।
3)विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिकों, कार्मिकों, विशेषज्ञों, सलाहकारों और सप्लायरों आदि को भी क्वारंटाइन होने से छूट रहेगी। बशर्ते उन्होंने राज्य की सीमाओं में प्रवेश से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड किया हों।
4) अगर आप बिजनेस मीट या व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में राज्य में आ रहे है तो लोड या अनलोड वाले शहर से आने के बाद भी आपको क्वारंटीन नहीं होना होगा। हालांकि आपके द्वारा बिजनेस मीट या व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में दी गई जानकारी का प्रशासन सत्यापन कराएगा और जानकारी गलत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
5) कोविड की दृष्टि से अनलोड वाले शहरों/जिलों (लोड वाले 33 शहरों/जिलों को छोड़कर) से आने वाले लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा हालांकि उनकी रैंडम सैंपलिंग कराई जाएगी।
6) इसके अलावा विश्वविद्यालयों की परीक्षा के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों/युवाओं एवं उनके अभिभावकों और शिक्षकों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी।
7) किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने, गर्भावस्था, गंभीर बीमारी, 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 साल से कम आयु के बच्चों के अभिभावक और अवसाद में घिरे लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट रहेगी। परंतु इन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
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