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Uttarakhand Migrant will get entry in uttarakhand with negative corona report

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उत्तराखंड: प्रवासियों को राज्य में तभी मिलेगी एंट्री जब साथ में होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों (Uttarakhand Migrant) पर राज्य सरकार ने फिर दिखाई सख्ती, अब राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Report) अनिवार्य..

राज्य सरकार ने भले ही अनलाक-4 की गाइडलाइंस में दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों के लिए प्रवेश की शर्तों में ढिलाई दी हो परन्तु जिस तरह से अनलाक-4 में राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसने सरकार को दोबारा सोचने पर बाध्य कर दिया है। राज्य में लगातार गहराते कोरोना संक्रमण के बीच अब राज्य सरकार ने दुबारा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों (Uttarakhand Migrant) को प्रवेश देने में सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इसका ताजा उदाहरण बीते शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा जारी वह आदेश है जिसमें कहा गया है कि अब उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट (Corona Report) होना अनिवार्य है। अगर आपके पास राज्य में प्रवेश करने से 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट हों तो ठीक है अन्यथा आपको उत्तराखण्ड बार्डर पर अनिवार्य रूप से अपना कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही आपको उत्तराखण्ड में प्रवेश करने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बार्डर पर कराई गई जांच का सारा खर्चा यात्रियों को खुद वहन करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कोरोना टेस्ट की दरें भी तय कर दी है। प्राइवेट लैब से जांच कराने पर 2400 और सरकारी से जांच कराने पर प्रति व्यक्ति 2000 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि अभी ट्रूनेट, सीबीएनएएटी जांच के रेट तय नहीं किए गए हैं।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को राज्य सरकार ने दी सुविधा, अब बार्डर पर भी करा सकेंगे कोरोना टेस्ट

कोरोना रिपोर्ट ना होने पर बार्डर पर कराया जाएगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मिलेगा राज्य में प्रवेश, यात्रियों को स्वयं देना होगा जांच का सारा खर्चा:-

प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों के संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को नया आदेश जारी किया है। जिसमें सीमावर्ती जिलों के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अब राज्य में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जिनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट हों। रिपोर्ट ना होने पर बार्डर चैक पोस्टों पर यात्रियों की आईसीएमआर अधिकृत लैब से आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएएटी जांच कराई जाए। जिसका सारा खर्चा यात्रियों से ही वसूला जाए। यदि किसी व्यक्ति के पास बार्डर पर पहुंचने से अधिकतम 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट हों तो ऐसे व्यक्तियों की जांच ना की जाए, वरन उन्हें राज्य में तत्काल प्रवेश दे दिया जाए। सरकार के इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए यात्रियों का न सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है बल्कि कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले उन्हीं लोगों से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी जो कोरोना की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील (हाई लोड) वाले 33 शहरों से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे थे ताकि उन्हें सरकार द्वारा जारी 14 दिनों के क्वारंटीन के नियमों से छूट मिल सके।

यह भी पढ़ें- अनलाॅक 4 : प्रवासियों को मिल सकती हैं क्वारंटीन से छूट अगर किया इस गाइडलाइन का पालन

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