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Uttarakhand Self Employment Scheme 2.0
सांकेतिक फोटो Uttarakhand Self Employment Scheme 2.0

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0: 50 हजार युवाओं को रोजगार महिलाओं को भी मिलेगी सब्सिडी

Uttarakhand Self Employment Scheme 2.0: उत्तराखंड में स्वरोजगार को नई रफ्तार: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मिली मंजूरी, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा रोज़गार का बड़ा अवसर…

Uttarakhand Self Employment Scheme 2.0: उत्तराखंड में स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0’ को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस नई योजना में सूक्ष्म उद्यम परियोजनाओं के लिए सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि पहले से चल रही इकाइयों का विस्तार भी अब इस योजना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म (नैनो) स्वरोजगार योजना को मिलाकर एकीकृत रूप में लागू किया गया है। नई योजना के तहत स्वरोजगार के अवसरों का दायरा भी बढ़ाया गया है और वित्तीय मदद की सीमा को भी बढ़ाया गया है।
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क्या है योजना की खास बातें? Chief Minister Self Employment Scheme 2.0 uttarakhand

1. नए प्रावधानों के तहत अब सूक्ष्म उद्यमियों को 50 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी, जो पहले सिर्फ 50 हजार रुपये तक सीमित थी।
2. योजना के तहत 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
3. पहले से चल रही इकाइयों के विस्तार को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
विभिन्न क्षेत्रों के लिए तय की गई धनराशि की सीमा:
विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र: अधिकतम लागत ₹25 लाख
सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: अधिकतम लागत ₹10 लाख
सूक्ष्म गतिविधियाँ (नैनो उद्यम): अधिकतम लागत ₹2 लाख
कौन उठा सकता है लाभ?
योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को परियोजना लागत का 90% तक ऋण, एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण की सुविधा दी जाएगी।
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मार्जिन मनी यानी सरकार की आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी? CM Self Employment Scheme 2.0 Uttarakhand

यह सहायता जिला वर्गीकरण और परियोजना की लागत के आधार पर तय होगी:
A और B श्रेणी जिलों में:
₹2 लाख तक: 30% सहायता
₹2 से ₹10 लाख: 25%
₹10 से ₹25 लाख: 20%
C और D श्रेणी जिलों में:
₹2 लाख तक: 25%
₹2 से ₹10 लाख: 20%
₹10 से ₹25 लाख: 15%
बूस्टर सहायता भी शामिल:
भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर के तहत पात्र आवेदकों को अतिरिक्त 5% मार्जिन मनी भी दी जाएगी, जिससे उन्हें और अधिक सहयोग मिल सके।
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महिलाओं को मिलेगा विशेष सहयोग:-

कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से करीब 2000 महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक संबल मिल सकेगा।
कुक्कुट पालन नीति से नया रोजगार
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को भी स्वीकृति मिल गई है। इससे पोल्ट्री आधारित इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 3500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा।
सरकार का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री धामी सरकार का यह निर्णय राज्य में आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादन और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वरोजगार की ओर अग्रसर होते उत्तराखंड में यह योजना युवाओं के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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Sunil

सुनील चंद्र खर्कवाल पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे राजनीति और खेल जगत से जुड़ी रिपोर्टिंग के साथ-साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति व परंपराओं पर लेखन करते हैं। उनकी लेखनी में क्षेत्रीय सरोकारों की गूंज और समसामयिक मुद्दों की गहराई देखने को मिलती है, जो पाठकों को विषय से जोड़ती है।

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