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Uttarakhand news: Now PRD jawans will be able to be posted on these posts also, age limit has also been increased. Uttarakhand PRD news

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उत्तराखण्ड: अब इन पदों पर भी तैनात हो सकेंगे पीआरडी जवान, आयु सीमा भी बढ़ाई गई

Uttarakhand PRD news: पीआरडी जवानों को उत्तराखंड सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब सरकारी कार्यालयों में इन पदों पर भी हो सकेगी तैनाती…

उत्तराखण्ड में अब प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के तहत जवान अब फिल्ड के साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। उत्तराखण्ड सरकार ने पहली बार पीआरडी एक्ट में संशोधन कर जवानों की तैनाती के लिए विभिन्न विभागों के द्वार खोल दिए हैं। बताया गया है कि अब पीआरडी जवानों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर खेल प्रशिक्षक, क्लर्क, माली, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक सहित अन्य पदों पर भी विभिन्न विभागों में जरूरत के हिसाब से तैनाती मिल सकेगी। बता दें कि अभी तक पीआरडी जवानों को केवल पुलिस के साथ शांति व्यवस्था और चारधाम यात्रा में ही तैनात किया जाता था। इसके साथ ही संशोधन के बाद पीआरडी में भर्ती होने के लिए युवाओं की अधिकतम उम्र 30 वर्ष से बढ़ाकर 42 साल और सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है।
(Uttarakhand PRD news)
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इस संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने इसके लिए अधिकारियों को इसी महीने नियमावली तैयार कर शासनादेश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बीते दिनों देहरादून स्थित विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और पीआरडी दल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने पीआरडी एक्ट में संशोधन करने की जानकारी दी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यह भी बताया कि पीआरडी में कार्यरत महिला जवानों को अब मातृत्व अवकाश और सभी जवानों को राजपत्रित अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि डयूटी के दौरान पीआरडी जवानों की किसी दुर्घटना में मौत होने पर एक लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर दो लाख, बीमारी से मौत पर 75 हजार की धनराशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख एवं सामान्य डयूटी में मौत पर 50 हजार की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा रहा है। जो शासनादेश जारी होने के उपरांत लागू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीआरडी में मृतक आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था सरकार ने पहले ही कर दी है, जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है।
(Uttarakhand PRD news)

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