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Uttarakhand news: now ration shops will open two days a week and wine shop will be opened for three days

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में अब राशन की दुकानें हफ्ते में दो और शराब के ठेके तीन दिन खुलेंगे

Uttarakhand) आठ जून के बाद अब 15 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू शराब के ठेके(Wine Shop) हफ्ते में तीन दिन खुलेंगे, साथ ही इन क्षेत्रों में मिलेगी अब ढील: 

उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बीते सप्ताह जारी एसओपी के अनुसार आठ जून तक लागू रखा था। लेकिन इसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही सरकार ने अब सात दिन के लिए कर्फ्यू की अवधि को और बढ़ा दिया है।उत्तराखंड(Uttarakhand) में कोरोना के आकड़ों में अब पहले से काफी कमी आ रही है जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। इस बाबत रविवार सांय को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। बता दें कि सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके(Wine Shop) खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
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15 जून तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ इस तरह रहेगी व्यवस्था
– 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कपड़ा रेडिमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें
– फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।
– 11 व 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक ऑटो मोबाइल एक्ससरीज दुकानें खुलेंगी।
– दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बैकरी मैन्यूफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां
– होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर अभी भी रोक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।
– ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
अगर बात करे पाबंदियों की तो पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अभी भी जरूरी रहेगी , साथ ही राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी।
अगर बात करे विवाह समारोह की तो 20 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे , आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी।
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