Ankita murder case Update : बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के 2 साल ट्रायल के बाद अब सुनवाई हुई पूरी, 30 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला, प्रदेश के लोगों की फैसले पर टिकी निगाहें…
Ankita murder case Update from Court : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हत्याकांड के मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट में बीते सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है वहीं अब 30 मई को अदालत मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है जिसके चलते प्रदेश के लोगों समेत देश भर के लोगों की निगाहें आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। बता दे बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब देते हुए अदालत में अभियोजन पक्ष के इस मामले को बखूबी से साबित किया है। इतना ही नहीं बल्कि पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों हत्यारोंपियो को कठोरता सजा देने की मांग की है जिस पर 30 मई को अदालत दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुना सकती है।
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बता दें बीते 18 सितंबर 2022 को राजधानी देहरादून के ऋषिकेश में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली पौडी जिले के डोब श्रीकोट की अंकिता भंडारी की ह्त्या कर उसके शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था इसके बाद अंकिता का शव एक सप्ताह बाद नहर से बरामद हुआ था। इस घटना पर प्रदेश समेत देशभर के लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला हालांकि अभी तक 2 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर किसी भी प्रकार की कोई कठोरतम सुनवाई नहीं हुई है। वहीं बीते सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अंकिता के हत्यारे पुलकित आर्य सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता संबंधित जिलों की जेलों से अदालत में हाजिर हुए। वहीं इससे पहले 28 मार्च 2023 से अंकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि 2 साल तक चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवा अदालत मे परीक्षित कराए गए जिस पर अब 30 मई को अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है।
18 सितंबर 2022 की काली रात जिसने प्रदेश समेत देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया
18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था इतना ही नही बल्कि घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। वहीं इस मामले मे वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी जिसमे 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। जबकि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप लगे है।
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