Garur Bageshwar Village: बागेश्वर के तैलीहाट गांव में बिना पुलिस सत्यापन के नहीं होगा बाहरी व्यक्ति का प्रवेश
एक और जहां उत्तराखंड की शांत वादियों में भी अब अपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है और आम जनमानस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है एवं आम जनता द्वारा पुलिस कर्मियों से अपराधियों पर अंकुश लगाने की लगातार मांग की जा रही है वहीं राज्य का एक गांव ऐसा भी है जहां के जागरूक वाशिंदों ने अपने क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक प्रयास शुरू कर दिए हैं। जी हां.. राज्य के अन्य गांवों के वाशिंदों को जागरूक करने वाली यह खबर बागेश्वर जिले के तैलीहाट ग्राम पंचायत क्षेत्र से सामने आ रही है। जहां के ग्रामीणों ने आपसी सहमति के आधार पर निर्णय लिया है कि गांव में बगैर पुलिस सत्यापन के कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, यहां तक कि यह नियम फेरी वालों पर भी लागू होगा। यदि किसी ने ऐसा करने का प्रयास भी किया तो ग्राम पंचायत द्वारा उस व्यक्ति को अपराधी स्वीकार करते हुए उस पर एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं गांव में बाहरी अपरिचित व्यक्तियों के दोपहिया वाहन लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।(Garur Bageshwar Village)
यह भी पढ़िए:उत्तराखंड: कौसानी में फिर से खुलने जा रही है चाय फैक्ट्री KAUSANI TEA FACTORY प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से राज्य के बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील क्षेत्र में स्थित तैलीहाट ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी सहमति के आधार पर गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पुलिस सत्यापन के प्रवेश ना देने का निर्णय लिया है। बता दें कि बीते दिनों ग्राम प्रधान पुष्पा देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बाहरी लोग ब्लॉक के कई गांवों में फेरी लगा रहे है। उनके यहां आने पर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिस कारण बिना पुलिस सत्यापन के उन्हें प्रवेश ना दिया जाए।
इस संबंध में गांव की ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने फैसले पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा गांव को जोड़ने वाले पैदल सीसी मार्ग में कतई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बगैर सत्यापन प्रवेश करने पर उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। सबसे खास बात तो यह है कि ग्रामीणों ने अपने इस फैसले से बाहरी लोगों को अवगत कराने के लिए ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार पर बोर्ड भी लगा दिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस सत्यापन के बाद गांव में प्रवेश करने वाले फेरी वालों को भी प्रवेश से पूर्व 200 रूपए की पर्ची कटवाना अनिवार्य होगा।