Uttarakhand Panchayat election 2024 : जुड़वा संतान होने की स्थिति में अब उम्मीदवार लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने मुद्दे पर दी स्पष्ट……
Uttarakhand Panchayat election 2024 : उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है जिसमें अब तीन बच्चे वाले उम्मीदवार भी चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। पहले तीन से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य माना जाता था। इसके अलावा जुड़वा संतान होने की स्थिति में भी उम्मीदवार अब पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं जिसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज द्वारा दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य अधिक लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना और ग्रामीण नेतृत्व में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
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Uttarakhand Panchayat election Rules बता दें उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नियमों में बदलाव करते हुए पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्टता देते हुए कहा कि अब जुड़वा संतान होने की स्थिति में भी उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। जिससे कई उम्मीदवारों को राहत मिलने वाली है। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट के अनुसार इस तिथि से पहले जिनकी तीन या अधिक जीवित संताने हैं वे भी चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं पहले तीन संतानों वाले उम्मीदवारों पर रोक थी लेकिन इस नियम में बदलाव से कई लोगों को फायदा मिलने वाला है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा की 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट से पहले जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे है वे पंचायत चुनाव लड़ने योग्य होंगे जबकि इसके बाद दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि कई लोगों को इस नियम को लेकर भ्रम है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत 2 से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं।
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