Haldwani encroachment case news: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लगाई नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, रेलवे और उत्तराखण्ड सरकार को जारी किया नोटिस, पूछे लोगों के विस्थापन से जुड़े सवाल….
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हल्द्वानी के बनभूलपूरा इलाके के लोगों को राहत मिल गई है। बता दें कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नैनीताल हाईकोर्ट के रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है बल्कि उत्तराखण्ड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से लोगों के विस्थापन से जुड़े कई सवाल भी पूछे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से पूछा है कि विस्थापित हो रहे लोगों के लिए उनकी क्या योजना है। लोग कई सालों से वहां रह रहे हैं। ऐसे में उनके पुनर्वास के लिए क्या कोई योजना नहीं बनाई जानी चाहिए?50 वर्षों से रह रहे लोगों को आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं खाली करो। यह मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए इन सवालों का जबाव मांगा है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 7 फरवरी तय की है।
(Haldwani encroachment case news)
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आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते 20 दिसंबर को हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। जिसके बाद से जहां प्रशासन अतिक्रमण हटाने की तैयारियों में जुटा हुआ था वहीं स्थानीय वाशिंदे राहत और मदद की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच बीते 2 जनवरी को स्थानीय लोगों द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हल्द्वानी के बनभूलपूरा, गफूर बस्ती एवं ढोलक बस्ती में रहने वाले लगभग पचास हजार लोगों को फौरी राहत मिली है। इस अतिक्रमण की जद में चार हजार से अधिक घर, मंदिर मस्जिद एवं कई स्कूलों सहित अन्य सरकारी भवन भी आ रहे थे।
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