Connect with us
uttarakhand gram Pradhan village head haridwar news today
सांकेतिक फोटो

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड: तीसरे बच्चे की जन्मतिथि में गड़बड़ी करना ग्राम प्रधान को पड़ा भारी, गंवानी पड़ी कुर्सी

Haridwar news today: हरिद्वार की ग्राम प्रधान को तीसरे बच्चे की जन्मतिथि में गड़बड़ी करना पड़ा भारी, गंवानी पड़ी प्रधानी कुर्सी….

Haridwar news today : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर ग्राम प्रधान को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। ग्राम प्रधान ने अपने तीसरे बच्चे की जन्म तिथि में गड़बड़ी की थी जिसके चलते उन्हें ग्राम प्रधान के पद से बर्खास्त किया गया है। दरअसल वर्ष 2022 में हुए चुनाव में एक समय की अवधि में तीसरे बच्चे के होने पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। जिसके तहत केवल दो बच्चों वाले ही लोग चुनाव लड़ सकते थे लेकिन कई बार तीसरा बच्चा होने के बाद भी लोग धोखाधड़ी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं जो सरासर गलत है।
यह भी पढ़ें- पंचायत चुनाव जीतने के बाद तीसरी संतान या फिर जुड़वाँ बच्चो वालो के लिए भी आ गया प्रावधान

uttarakhand gram Pradhan news बता दें हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा के खिलाफ ग्राम पंचायत के अलीजान नाम के एक शख्स ने शिकायती पत्र दर्ज कर ग्राम प्रधान रेशमा के तीसरी जीवित बच्चे की गलत जन्म तिथि पेश करने का आरोप लगाया था। जिसके चलते मामले में जिलाधिकारी ने हरिद्वार तहसीलदार और बहादराबाद के खंड विकास अधिकारी स्तर से जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर हरिद्वार उप जिला अधिकारी ने ग्राम प्रधान रेशमा पत्नी फरमान को अयोग्य घोषित कर दिया था इसके बाद प्रधान रेशमा ने उप जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को दोबारा जांच करने की अपील की थी। जिसके तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास की ओर से मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर की गई जांच के बाद ग्राम प्रधान रेशमा को एक हफ्ते के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया इसके बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: ग्राम प्रधान की तीन संतान होने पर कर दिया निलंबित लगे गंभीर आरोप

haridwar village head news बताया जा रहा है कि रेशमा की तीसरी बेटी का जन्म 11 सितंबर 2019 को हुआ था ऐसे में तीसरी बेटी की जन्म तिथि 25 जुलाई 2019 के बाद पाए जाने पर उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 8 (1) (द) एवं 8 (5) के अनुसार रेशमा प्रधान पद के लिए अयोग्य पाई गई। जिस पर उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा- 138 (1) (घ) (3) के तहत रेशमा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें- बधाई: चंपावत जिले के ग्राम प्रधान हरीश चंद्र जोशी भारतीय सेना में हुए भर्ती…

उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के WHATSAPP GROUP से जुडिए।

👉👉TWITTER पर जुडिए।

More in उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND GOVT JOBS

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Lates News

To Top
हिमाचल में दो सगे नेगी भाइयो ने एक ही लड़की से रचाई शादी -Himachal marriage viral पहाड़ी ककड़ी खाने के 7 जबरदस्त फायदे!