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Uttarakhand news:Dehradun prateetnagar head of village Suspend for having three children

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उत्तराखंड: ग्राम प्रधान की तीन संतान होने पर कर दिया निलंबित लगे गंभीर आरोप

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Dehradun Head of Village Suspend: तीन संतान के मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान प्रतीतनगर को पद से किया निलंबित….

Dehradun Head of Village Suspend गौरतलब हो कि उत्तराखंड पंचायत राज नियम के अनुसार तीन या तीन से अधिक संतान होने पर कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान पद पर आसीन नहीं रह सकता है क्योंकि यह नियम जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने व पंचायत में परिवार नियोजन के सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति की तीन से अधिक संताने हैं तो वह पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है अगर वह पहले से ग्राम प्रधान या किसी अन्य पद पर आसीन है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला देहरादून के प्रतीतनगर से सामने आया है जहां पर जिलाधिकारी ने तीन संतान मामले में ग्राम प्रधान को निलंबित किया है।

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बता दें देहरादून प्रतीतनगर निवासी बबीता कमल कुमार ने 11 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन आयोग सचिव पंचायती राज एवं जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान प्रतीतनगर अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान है जबकि उन्होंने 2019 में हुए पंचायत चुनाव में झूठा शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। चुनाव के दौरान अनिल कुमार की दो संताने थी लेकिन उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में उन्होंने एक का जिक्र किया था। दरअसल प्रधान निर्वाचित होने के बाद 10 मार्च 2022 को अनिल कुमार की तीसरी संतान हुई जिसके चलते वे ग्राम प्रधान के पद पर आसीन नहीं रह सकते हैं। शिकायत के बाद पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की जिसमें ग्राम प्रधान दोषी पाया गया है। जाँच रिपोर्ट डीएम को भेजी गई जिसके आधार पर ग्राम प्रधान को बीती एक जुलाई को पद से निलंबित कर दिया गया है।

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