Uttarakhand govt employee news: शासन के कर्मचारियों को करना नियमों का पालन , 5000 से अधिक का सामान खरीदने पर अफसरों को देनी होगी जानकारी…
Uttarakhand govt employee new rule order latest news today : उत्तराखंड में मौजूद सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है अब यदि कोई शासन का कर्मचारी ₹5000 से अधिक का सामान खरीदता है तो उसे पहले इसकी जानकारी अपने अफसर को देनी होगी इतना ही नहीं बल्कि यदि घर में कोई भी जमीन खरीदना चाहता है तो उसे पहले इसकी जानकारी अपने विभाग अध्यक्ष को देनी होगी। बताते चले मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारी नियमावली 2022 का सख्ती से अनुपालन करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव आनंदबर्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव सचिव मंडल आयुक्त विभाग अध्यक्ष जिला अधिकारी को पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या अपने परिवार के नाम से जमीन तभी खरीद पाएंगे जब उसकी जानकारी उनके अधिकारी को होगी।

5 हज़ार से अधिक रुपये खर्च करने पर देना होगा जवाब
इसी क्रम में सरकारी कर्मचारी अपने एक महीने के वेतन या ₹5000 जो भी कम हो उससे अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी फ्रिज ,एसी खरीदने से पहले अपने अधिकारी को इसकी जानकारी देंगे। नियुक्ति के समय हर 5 वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी जिसके लिए नियमावली का अनुपालन लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
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