Uttarakhand police Daroga bharti : केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी उत्तराखंड में अब बन सकेंगे दरोगा, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी….
Uttarakhand police Daroga bharti : उत्तराखंड सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परिस्थितियों को देखते हुए नियमों में संशोधन करती रहती है। इसी बीच हाल ही में हुई उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजनों को राज्य में दरोगा बनने की पात्रता प्रदान की है। इससे बाहरी लोगों के लिए यह अवसर सुलभ होगा।
(Uttarakhand cabinet Decision today)
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uttarakhand police inspector Bharti बता दें धामी सरकार ने राज्य में सैनिक और अर्ध सैनिक केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजनों को उत्तराखंड मे पुलिस दरोगा बनने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। जिसके चलते अब बाहरी लोग भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। दरअसल ये ऐसे नियमित कर्मचारी होंगे जो राज्य से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसे वर्ष 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली मे शामिल किया गया है। जिसे नए प्रस्तावों में शामिल करते हुए उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। वहीं वर्ष 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। जबकि 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता दी जाएगी। इसके साथ ही अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को भी रखा गया है।
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