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Uttarakhand bhu kanoon Rules
सांकेतिक फोटो Uttarakhand bhu kanoon Rules

उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखंड में अब बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन जानिए भू कानून की खास बातें…

Uttarakhand bhu kanoon Rules: सख्त भू कानून पर धामी सरकार ने भरी हामी, जानें क्या कहता है नया प्रावधान, किसको मिलेगा इसका लाभ…..

Uttarakhand bhu kanoon Rules: उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिसको लेकर कई संगठन व जन प्रतिनिधियों ने सड़कों पर उतर कर रैलियां तक निकाली है। इतना ही नहीं बल्कि अभी भी भू कानून मूल निवास की जंग लगातार प्रदेश में जारी है। इसी बीच अब धामी सरकार ने आज बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सशक्त भू कानून पर मुहर लगा दी है। जिसके चलते अब इसे प्रदेश में जल्द ही लागू करने की तैयारी शुरू हो सकती है । बताते चले इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि की खरीद पर रोक लगेगी जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा इतना ही नहीं बल्कि राज्य के निवासियों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। वहीं भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा जिससे राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

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जानें क्या कहता है नए भू कानून का प्रावधान uttarakhand new land law rules:-

० दरअसल नए भू कानून के प्रावधान में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।
० इतना ही नहीं बल्कि बाहरी व्यक्तियों को अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य 11 जिलों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि खरीदने की अनुमति नहीं होगी। जबकि परिवार के लिए सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकते हैं शपथ पत्र देकर।

० इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।
० वहीं जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे इसके लिए सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी। जिसमें जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।
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० प्रदेश के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमिताओं को रोका जा सकेगा।
० सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
० नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।
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