uttarakhand live-in relationship registration :प्रदेश में कपल्स को एक साथ रहने के लिए लेनी होगी सरकार की सहमति, 21 साल से कम उम्र होने पर पेरेंट्स से भी लेना होगा कंसेंट……
uttarakhand live-in relationship registration उत्तराखंड में UCC लागू हो चुका है जिसके चलते कई सारे नियम कानूनों को बदला गया है। खासकर लिव इन मे एक साथ रहने वाले कपल्सो की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब उन्हें एक साथ रहने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तथा सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि 21 साल से कम उम्र होने पर पेरेंट्स की परमिशन लेनी भी अनिवार्य रखी गई है। दरअसल इस पहल का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। सरकार के इस फैसले से कुछ लोग खुश तो कुछ लोग ना खुश भी नजर आ रहे हैं।
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क्या किराए पर कमरा मिल सकता है: बता दें प्रदेश में बीते 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता ( UCC) लागू हो चुका है जिसके तहत कई तरह के नियम कानूनों में बदलाव किया गया है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार की तरफ से लागू UCC मे कपल के एक साथ रहने पर पाबंदी लगा दी गई है यदि कोई कपल साथ में रहना चाहता है तो उसे पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी इतना ही नहीं बल्कि 21 साल से कम उम्र होने पर परिजनों की सहमति लेनी भी अनिवार्य रखी गई है। जिसके चलते उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में कपल्स का एक साथ रहना काफी मुश्किल हो गया है हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कपल एक साथ रह सकते हैं। UCC लागू होने के बाद काफी लोगों के सवाल आ रहें हैं की क्या कपल्स को किराए पर कमरा दे सकते हैं? दरअसल किराए के घर पर रहने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के रह सकते हैं लेकिन लिव इन में रहने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रखा गया है तथा ऐसा न करने पर जुर्माने के साथ तीन महीने की जेल का भी प्रावधान रखा गया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर कोई कपल एक साथ बिना रजिस्ट्रेशन के रहता है तो उसे गिरफ्तारी का डर हमेशा लगा रहेगा। इसके साथ ही किराएदार को भी इस मामले में कोट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं इसलिए कपल्स को किराए पर कैमरा देने से पहले अच्छी प्रकार से जानकारी ले लेनी चाहिए।