uniform civil code uttarakhand :उत्तराखंड में 26 जनवरी को लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) , कई नियमावली में हो सकता है बदलाव, कम होगा शुल्क जुर्माना…..
uniform civil code uttarakhand उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आगामी 26 जनवरी को लागू करने की योजना बनाई जा रही है जिसके लागू होने के बाद कई नियम और कानून में संशोधन हो सकता है जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता आएगी। इसके अलावा शुल्क और जुर्माना भी कम होने की संभावना जताई गई है जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी UCC का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूह के लिए समान नियम कानून लागू करना है ताकि सभी को एक जैसी सेवाओं का लाभ मिल सके।
यह भी पढ़िए:8th pay commission news: सरकार ने दी आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, तिगुना हो जाएगा वेतन
UCC in uttarakhand news बता दें उत्तराखंड में इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर धामी सरकार यूसीसी लागू करने की योजना बना रही है। जिसके चलते कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है इतना ही नहीं बल्कि लोगों के लिए इसे सरल बनाने के साथ ही शुल्क और जमाने की राशि को काम किया जा रहा है विशेषज्ञ समिति की ओर से तैयार यूसीसी का मसौदा हिंदी में 105 और अंग्रेजी में 120 पेज का है जिसमें कई प्रावधान कठिन भाषा में है जबकि इसे सरल भाषा में तैयार किए जाने को कहा गया है। इसके साथ ही विवाह पंजीकरण तलाक उत्तराधिकारी और लिविंग रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए तय दरों को कम करने की बात कही गई है। बताते चले अभी मसौदे में विवाह पंजीकरण के लिए ₹500 शुल्क लिया जाता है जिसे 200 या ₹100 किया जा सकता है जिसकी लेट फीस के तौर पर 200 और 90 दिन बाद पंजीकरण कराने पर 400 से ₹1000 तक शुल्क है। वही तलाक के मामले में शूल के 500 से 200 और ₹400 है जबकि लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए 1000 से 25000 तक शुल्क है अब इन दरों पर नए सिरे से काम किया जा रहा है। बताते चलें यूसीसी की प्रस्तावित नियमावली मे बदलाव के बाद अनुमोदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेजा जाएगा।