Uttarakhand marriage scheme handicapped: दिव्यांग से विवाह करने पर मिलेगी ₹50,000 की सहायता, धामी सरकार ने दी सौगात
Uttarakhand marriage scheme handicapped 50 thousand rupees: उत्तराखंड मे धामी सरकार ने समस्त दिव्यांगजनों के हित मे एक अहम फैसला लिया है। दरअसल इस फैसले के मुताबिक दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करने पर दंपति को ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसका फैसला बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। बताते चले इससे पहले यह राशि 25,000 रुपए निर्धारित थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
यह भी पढ़े :Haridwar news: युवक ने शादी के लिए आनलाइन ढूंढी दुल्हन अब मांग रही 10 लाख
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्तमान में कई विवाह अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्री की शादी, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, समेत विकलांग व्यक्ति की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान योजना जैसी अन्य कई योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं के तहत अधिकांश मामलों में ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि दिव्यांग युवक युवती से विवाह पर मिलने वाली राशि अब तक केवल 25,000 रुपए थी जिसकी असमानता दूर करने के लिए सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है।
कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के हित में आया महत्वपूर्ण फैसला, विवाह करने पर मिलेंगे ₹50,000
कैबिनेट के इस फैसले से दिव्यांगजन के सामाजिक सम्मान को तो बढ़ावा मिलेगा ही लेकिन इसके साथ ही उन्हें विवाह के अवसर में समान सहयोग मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण होगा बल्कि समाज में उनकी स्वीकार्यता और आत्मसम्मान को भी मजबूती मिलेगी। बताते चले अक्सर देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति के जीवन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भले ही जीवन जीने के लिए संघर्ष दोनों व्यक्तियों को करना पड़ता है लेकिन दिव्यांगजनों का संघर्ष सामान्य लोगों से अधिक होता है। जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी समस्याओं का निवारण करते हुए उनकी आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है।
ये शर्ते अनिवार्य
० लड़का या लड़की कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए
० यह उनकी पहली शादी होनी चाहिए
० उनकी मासिक आय ₹4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
० इसके अलावा आधार कार्ड स्थाई निवास प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड आवश्यक है।
० अधिक जानकारी और आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट ssp. uk. gov. in पर जा सकते हैं।
उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए।।