dharali cloudburst missing update : धराली आपदा में 67 लोग लापता, 51 दिन बाद भी नही लगा कोई सुराग, लापता लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मिली मंजूरी..
Uttarakhand news: Uttarkashi dharali cloudburst disaster update missing 67 person presumed dead, death certificates to be issued uttarakhand breaking news today : उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून की बारिश ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपना कहर कुछ इस कदर बरपाया की कई लोग बेघर हो गए जबकि कई लोग अपनो से हमेशा के लिए बिछड़ गए। मानसून की बारिश ने ऐसी ही कुछ आपदा के जख्म दिए हैं उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र को जहां पर करीब 60 से अधिक लापता लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं आपदा में लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इतना ही नहीं बल्कि शासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए अभिहित और अपीलीय अधिकारी नामित कर दिए हैं।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी जिले के धराली में बीते 5 अगस्त को आई आपदा से खीर गंगा मे भारी मलबा आया जिसके कारण एक झटके में सब कुछ दफन हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि इस आपदा में 67 लोग अब भी लापता चल रहे हैं जिनका 51 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वही प्रदेश सरकार ने आपदा में लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण करने के लिए मानकों में छूट देने को गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर महारजिस्ट्रार गृह मंत्रालय ने लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण करने की अनुमति दी है।
लापता व्यक्ति को 7 साल के बाद मृतक घोषित करने का प्रावधान
सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों के मृत्यु पंजीकरण के लिए अनुमति मिल गई है। वही पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए उप जिलाधिकारी को अभिहित अधिकारी और जिला अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत लापता व्यक्ति को 7 साल के बाद मृतक घोषित करने का प्रावधान है।
आपदा में लापता लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे उप जिलाधिकारी
आपदा में लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले परिजनों को मूल निवास वाले स्थान पर लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद शिकायत को घटना वाले क्षेत्र के मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास भेजा जाएगा। वही लापता व्यक्ति के बारे में 30 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद कोई आपत्ति न मिलने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही लापता व्यक्ति के परिजनों को आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।