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vishuka mandal murder dowry case Sitarganj, 3 including husband, to 8 years in prison. Uttarakhand latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Sitarganj dowry murder case)

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Sitarganj news: सितारगंज दहेज के लिए नववधू की हत्या, पति समेत 3 को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा

Sitarganj dowry murder case  : दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति समेत सास ससुर को काटनी होगी 8 साल जेल की सजा, नींद में उतारा था मौत के घाट..

vishuka mandal murder dowry case Sitarganj, 3 including husband, to 8 years in prison. Uttarakhand latest news today  : उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति समेत सास ससुर को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने 8 साल की सजा सुनाई है। बताते चले यह मामला 8 जुलाई 2020 का है जब रात के समय नव विवाहिता सोई हुई थी और ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतारा।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरिया कॉलोनी थाना अमरिया पीलीभीत की निवासी मनमोहिनी पत्नी मनोरंजन मंडल ने पुलिस प्रशासन के पास पंजीकृत प्राथमिक में जानकारी देते हुए बताया था, कि उन्होंने अपनी बेटी विशुका मंडल का विवाह 3 फरवरी 2020 को उधम सिंह नगर जिले के गुरुग्राम नंबर 2 सितारगंज निवासी संजीत मंडल पुत्र ठाकुर मंडल के साथ किया था। इसके साथ ही उन्होंने शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। लेकिन विवाह के बाद उनकी बेटी विशुका को उसका पति संजीत , ससुर ठाकुर, सास बीना कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे।

विशुका से 3 लाख रुपये और बुलेट बाइक लाने की रखी थी डिमांड

उन्होंने विशुका से कहा की ₹300000 और बुलेट बाइक लेकर आए जब विशुका ने इस बात से इनकार किया तो उस पर ससुराल वालों ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करना शुरू किया। वही 8 जुलाई 2020 की रात जब विशुका सोई हुई थी तो इस दौरान विशुका के सिर पर चोट पहुँचाकर उसे मौत के घाट उतारा गया। जिसके कारण वह ससुराल में मृत पाई गई। आरोप था कि तीनों ने मिलकर दहेज के खातिर विशुका की ह्त्या की।

पति समेत सास ससुर को हुआ 8 वर्ष का कारावास

इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति, सास, ससुर को हिरासत में लिया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इसके बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई जिसके तहत विशुका के पति समेत सास ससुर को 8 साल की सजा सुनाई गई है।

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