Uttarakhand scrap policy: 2003 से पहले खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर मिलेगी 100% टैक्स की छूट, जानें कैसे करेगी सरकार की यह योजना कार्य….
Uttarakhand scrap policy : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पुरानी गाड़ियों के निस्तारण के लिए एक योजना बनाई है जिसके तहत 2003 से पहले खरीदे गए वाहनों को स्क्रैप करवाने पर वाहन मालिकों को भारी टैक्स छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इससे वाहन मालिकों को पुरानी खटारा गाड़ियों से तो निजात मिलेगी ही साथ ही इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। परिवहन विभाग की मानें तो इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करना है जिससे केवल प्रदूषण ही कम नहीं होगा बल्कि सुरक्षित और कम प्रदूषण वाले वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
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Uttarakhand Transport Department बता दें पुराने वाहन लोगों के लिए सिर दर्द बन चुके हैं जिससे निजात पाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। जिसके तहत 2003 से पहले खरीदे गए सभी व्यवसायिक वाहनों के निस्तारण पर वाहन स्वामियों को 100% की छूट मिलने जा रही है जबकि 2008 के बीच खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर स्वामियों को 50% तक टैक्स मे छूट देने की योजना बनाई गई है। इसका लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को पहले अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचना होगा । इसके लिए परिवहन विभाग ने हरिद्वार जिले मे स्क्रैप के लिए दो ठेकेदारों को जिम्मेदारी सौंपी है जो रुड़की में स्थित है। विभागीय अधिकारियों की माने तो पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप कारोबारियों को बेचने पर ही टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा। जिसके चलते स्क्रैप कारोबारी वाहन स्वामियों को एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे जिसे आरटीओ में दिखाकर टैक्स में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। यदि कोई भी अपने पुराने वाहनों को बेचने की सोच रहा है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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