UttUttarakhand Room Rent Verification: उत्तराखंड में रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों को अब राज्य में किराए पर रहने के लिए देना होगा थाने का सत्यापन रिपोर्ट
उत्तराखंड मे बाहरी राज्यों से आकर कार्य करने वाले तथा निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप के तौर पर सामान्य विवरण देने के साथ ही दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके लिए भी एक शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।बता दें कि बाहरी राज्यों के लोगो द्वारा अपने साथ लायी गयी उनके मूल निवास की सत्यापन रिपोर्ट के साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। बताते चलें कि इन सभी दस्तावेजो को उन्हें मकान मालिक, प्रबन्धक, के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने मे दिखाना होगा।(Uttarakhand Room Rent Verification)
विदित है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यकरने वाले एवं निवास कर रहें व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पहले निर्गत एसओपी में संशोधन किया है।जिसके अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही सत्यापन के सम्बन्ध में जाली दस्तावेज या गलत शपथ पत्र दिखाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के अनुसार बाहरी राज्यों को भेजे गये आंशिक सत्यापन पत्रों पर सम्बन्धित बाहरी जिलो एवं थानो से सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिल रही है जिस कारण बाहरी राज्य के व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिखाए गये दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है।इस संशोधन को लागू करने से सत्यापन प्रक्रिया सख्त होने के साथ ही संदिग्ध लोगों पर नजर रखकर कार्रवाई करने मे आसानी होगी।अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बड़ा अभियान चलाने का प्लान तैयार किया गया है। ऐसे मजदूर या किराएदार जो दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।अगर सत्यापन के उपरांत उनके द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई गईं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।