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Uttarakhand pm Awas Yojana apply online
Uttarakhand PM Awas Yojana

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उत्तराखंड: आपकी सैलरी है 5 लाख तो PM आवास योजना के तहत मिलेंगे सस्ते आवास…

Uttarakhand PM awas yojana 2024 : पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में 5 लाख रुपए सालाना आए वाले व्यक्तियों को मिलेंगे दुर्बल आवास….

Uttarakhand PM Awas Yojana: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में रहने वाले सालाना 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले के तहत कमजोर आर्थिक वर्ग EWS के लिए सस्ते और सुविधाजनक आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी जिसमें निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।

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बता दें बीते बुधवार को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक थी जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया। इस दौरान धामी सरकार ने उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत अब 5 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यक्तियों को भी दुर्बल श्रेणी के आवास देने की घोषणा की है। दरअसल कैबिनेट ने राज्य की नई आवास नीति को मंजूरी देते हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। जिस पर सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास के लिए सालाना ₹3 लाख रुपए मानक था लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है इस श्रेणी के आवासों की कीमत ₹9 लाख तक होगी। जबकि निम्न आय वर्ग निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए आय सीमा में कोई बदलाव नही किया गया है। नई नीति के अनुसार आवासीय परियोजनाओं को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें शत प्रतिशत दुर्बल वर्ग के लिए आवास वाली योजना को दुर्बल आय वर्ग परियोजना कहा जाएगा। वहीं 15% आवास दुर्बल वर्ग के लिए बनाने वाली परियोजना को किफायती आवास योजना के नाम से जाना जाएगा।

इन सभी श्रेणियों के तहत आवास के निर्माण के लिए भूखंड तथा बिजली आपूर्ति जलापूर्ति सड़क निर्माण जैसे आधारभूत संरचनाओं पर खर्च होने वाले पैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। बताते चले नई आवास नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली श्रेणी के आवास बनाने पर विकास कर्ता को जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा इसके अतिरिक्त भूमि क्रय करने पर पंजीकरण शुल्क भी अधिकतम ₹500 होगा। जबकि बाखली आवास का अधिकतम मूल्य 12 लाख रुपए होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी में भी वृद्धि कर दी है उन्हें अब 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

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