Uttarakhand UCC Rules: उत्तराखंड में हलाला पर लगी रोक शादी समेत बदले कई नियम….
लीव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए अब माता-पिता की मंजूरी आवश्यक है। इतना ही नहीं अब रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सम्मुख अपने संबंध की घोषणा करनी होगी संबंध खत्म करना चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी देनी होगी बिना सूचना दिए एक महीने से ज्यादा लीव ने रिलेशनशिप में रहते हुए पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे खास बात हुई होगी लिव इन संबंध से पैदा हुए बच्चों को वेध माना जाएगा इतना ही नहीं संबंध टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है।
विवाह की न्यूनतम उम्र ( minimum age of marriage Uttarakhand UCC): सभी धर्म के लड़के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र अब सामान रहेगी लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष होगी। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इस्लाम में 15 साल की लड़की की शादी को वैध माना गया है लेकिन अब UCC के अनुसार बाल विवाह पर रोक लग जाएगा।
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तलाक के लिए नियम ( divorce rule Uttarakhand UCC):
अब UCC में पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान कर दिए गए हैं अभी पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक की मांग कर सकेगी।
संपत्ति की वसीयत(property rules Uttrakhand UCC):
वही समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है समान नागरिक संहिता लागू होने से पूर्व मुस्लिम ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के लिए अलग-अलग नियम थे जो अब सभी के लिए एक समान होंगे।
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