Connect with us
Uttarakhand Government Happy Independence Day
uttarakhand ucc rules marriage
सांकेतिक फोटो uttarakhand ucc rules marriage

उत्तराखण्ड

देहरादून

Uttarakhand UCC Rules: उत्तराखंड में हलाला पर लगी रोक शादी समेत बदले कई नियम….

uttarakhand ucc rules marriage: उत्तराखण्ड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बना देश का पहला राज्य…

uttarakhand ucc rules marriage: देवभूमि उत्तराखंड के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आजाद भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। UCC या समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में शादी तलाक लिव इन रिलेशनशिप से उत्तराधिकार तक बहुत कुछ बदल गया है। जी हां उत्तराखंड में अब हर धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होंगे अभी तक शादी तलाक और वसीयत जैसे मामलों में अलग-अलग पर्सनल लॉ के नियम भी लागू होते थे।

उत्तराखंड में हलाला पर लगी रोक: (Halala Ban in uttarakhand UCC uniform civil code act)
अब हलाल पर लगी रोक एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी जी हां UCC से जहां इस्लाम में प्रचलित हलाला पर रोक लग गई है तो एक से अधिक विवाह भी अब गैरकानूनी माने जाएंगे। मुस्लिम समाज का कोई भी शख्स यदि अपनी पत्नी को तलाक दे और फिर दोबारा उसे अपने साथ रखना चाहे तो महिला को पहले किसी और से निकाह करना एवं संबंध बनाना होता है।
विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration Uttarakhand UCC):UCC में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है। अर्थात इस दिन से हुए सभी शादियां पंजीकृत कराने होंगे। बताते चलें कि विवाह का पंजीकरण छह माह के भीतर करना होगा। कानून लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण ना कराने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand UCC: उत्तराखण्ड यूसीसी लागू होने के बाद भी कर सकेंगे बहुविवाह मिलेगी छूट

लीव इन रिलेशनशिप के लिए नियम (live in relationship rule Uttarakhand)

लीव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए अब माता-पिता की मंजूरी आवश्यक है। इतना ही नहीं अब रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सम्मुख अपने संबंध की घोषणा करनी होगी संबंध खत्म करना चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी देनी होगी बिना सूचना दिए एक महीने से ज्यादा लीव ने रिलेशनशिप में रहते हुए पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे खास बात हुई होगी लिव इन संबंध से पैदा हुए बच्चों को वेध माना जाएगा इतना ही नहीं संबंध टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है।
विवाह की न्यूनतम उम्र ( minimum age of marriage Uttarakhand UCC): सभी धर्म के लड़के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र अब सामान रहेगी लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष होगी। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इस्लाम में 15 साल की लड़की की शादी को वैध माना गया है लेकिन अब UCC के अनुसार बाल विवाह पर रोक लग जाएगा।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand news: उत्तराखंड इस महीने लागू हो सकता है UCC, कम होगा शुल्क जुर्माना…

तलाक के लिए नियम ( divorce rule Uttarakhand UCC):
अब UCC में पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान कर दिए गए हैं अभी पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक की मांग कर सकेगी।
संपत्ति की वसीयत(property rules Uttrakhand UCC):
वही समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है समान नागरिक संहिता लागू होने से पूर्व मुस्लिम ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के लिए अलग-अलग नियम थे जो अब सभी के लिए एक समान होंगे।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand UCC: उत्तराखंड लीव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आया नया फरमान..

उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के WHATSAPP GROUP से जुडिए।

👉👉TWITTER पर जुडिए।

More in उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND CINEMA

PAHADI FOOD COLUMN

UTTARAKHAND GOVT JOBS

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Lates News

deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino slot siteleri bahis siteleri casino siteleri bahis siteleri canlı bahis siteleri grandpashabet
To Top