Uttarakhand: देहरादून सहित सात शहरों में लगा एक हफ्ते का लाकडाउन (Lockdown), हल्द्वानी, टनकपुर, रामनगर और कोटद्वार (Kotdwar) भी है शामिल..
राज्य (Uttarakhand) में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के तहत राज्य के चार जिलों के कुछ शहरों में एक सप्ताह के पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) की घोषणा भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई है। सबसे खास बात तो यह है कि जिन शहरों में एक सप्ताह का लाकडाउन घोषित किया गया है वे सभी मैदानी इलाके है। बता दें कि इस एक सप्ताह के पूर्ण लाकडाउन की शुरुआत राजधानी देहरादून से हुई जहां बीती शाम जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी कर नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में एक सप्ताह का पूर्ण लाकडाउन घोषित कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल जिले के हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में भी पूर्ण लाकडाउन की घोषणा जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इतना ही नहीं चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा तथा पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार (Kotdwar) और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में भी 3 मई तक संपूर्ण लाकडाउन की घोषणा जिला प्रशासन द्वारा की गई है।
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आइए जानते हैं जिला प्रशासनों द्वारा जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु:-
1) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में 26 अप्रैल को शाम पांच बजे से 3 मई की सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लाकडाउन रहेगा।
2) कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान सभी निजी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
2) इस दौरान जहां देहरादून में फल, सब्जी, राशन, डेयरी, बेकरी आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर चार बजे तक खुली रहेगी वहीं नैनीताल जिले के लाकडाउन वाले क्षेत्रों में यह समय सीमा दोपहर बारह बजे तक ही रहेगी। जबकि पौड़ी गढ़वाल जिले के कर्फ्यू वाले कोटद्वार और स्वर्गाश्रम क्षेत्रों में दो बजे तक यह दुकानें खुली रहेंगी।
3) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
4) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
5) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी।
6) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
7) पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
8) शादी समारोह में 50 जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
9) रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट होगी।
10) सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अति आवश्कीय सेवाओं से संबंधित दफ्तरों को इस दौरान पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा।
11) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।
12) सोमवार 26 अप्रैल को जहां देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों के कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में बाजार शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे वहीं नैनीताल जिले में यह समय सीमा शाम सात बजे तक होगी।
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