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Quarantine has become mandatory for those coming to Uttarakhand from other states, please read the rules

उत्तराखण्ड

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को अनिवार्य हुआ क्वारंटाइन होना, अच्छे से पढ़ लीजिए नियम

राज्य सरकार ने और सख्त किए दूसरे राज्यों से उत्तराखंड (Uttarakhand) आने वाले लोगों के लिए नियम, अब एक सप्ताह का संस्थागत क्वारंटीन (Quarantine) भी अनिवार्य..

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आगामी 11 म‌ई से 18 म‌ई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन लागू कर दिया गया है। जिसकी गाइडलाइंस भी बीती रात मुख्य सचिव द्वारा जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड (Uttarakhand) आने वाले लोगों के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को न केवल देहरादून स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा बल्कि उन्हें कोरोना की अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लिखाने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। इतना ही नहीं दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा‌। राज्य में आने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से एक सप्ताह क्वारंटीन (Quarantine) सेंटर में रहना होगा। जिसके लिए बिजली-पानी, साफ-सफाई एवं बिस्तर आदि की व्यवस्था ग्राम प्रधानों द्वारा की जाएगी।
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ये हैं क्वारंटीन के नियम, दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए इन नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी:-

1) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अपने साथ अनिवार्य रूप से कोरोना की अधिकतम 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। जिसको दिखाने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
2) इतना ही नहीं दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3) कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ना होने की स्थिति में संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा राज्य की सीमाओं पर आपकी कोरोना जांच की जाएगी।
4) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने के बाद एक सप्ताह तक क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा।
5) क्वारंटीन सेंटरो का संचालन जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
6) गांव में बने क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था ग्राम प्रधानों द्वारा की जाएगी। जिसके लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी।
7) दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा‌

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