Uttarakhand bus service news: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कोटद्वार से रामनगर तक संचालित होने वाली बस सेवा पर रोक, राज्य सरकार नोटिस जारी कर मांगे जवाब….
गढ़वाल से कुमाऊं का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। जी हां अब गढ़वाल के कोटद्वार से रामनगर तक संचालित होने वाली बस सेवा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। बता दें कि इस सेवा पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बस सेवा की अनुमति देने के लिए नाराजगी भी जताई है।अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने इस बस सेवा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तर्क दिया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कोर एरिया में उत्तर भारत के बाघों की सबसे बड़ी तादाद है।वही इस क्षेत्र को बाघ की आबादी का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है इसलिए सरकार का यह कदम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 (ओ) और धारा 38 (वी) जैसे विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ होने के साथ ही कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ भी है।
(Uttarakhand bus service news)
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बताते चलें कि इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में भी हाई कोर्ट द्वारा इस बस पर रोक लगा दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस रोक पर स्टे लगा दिया गया था। जीएमओयू की 1 दिन में दो बसें कोटद्वार से रामनगर तथा रामनगर से कोटद्वार के लिए संचालित होती हैं।यह बस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन से गुजरते हुए रामनगर की ओर जाती है जिससे यात्रियों को ना केवल प्रकृति के खूबसूरत नजारे के दर्शन होते हैं बल्कि 100 किमी का सफर भी कम करना पडता है।
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