Schemes for women welfare Uttarakhand: एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर मिलेगा ऋण, 75 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) देगी उत्तराखण्ड सरकार….
उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है। जिसके तहत लाथार्थी महिलाओं को सस्ती दरों लोन देने के साथ ही लगभग 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अर्थात लोन की केवल 25 फीसदी धनराशि ही इन महिलाओं को भविष्य में बैंक में जमा करनी होगी, 75 फीसदी धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि एकल महिलाओं, उन महिलाओं को कहा जाता है जो अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, विधवा हैं या जिनका परित्याग कर दिया गया है। ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने यह सराहनीय कदम उठाया है। जिसकी घोषणा बीते 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से की गई थी।
(Schemes for women welfare Uttarakhand)
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बताया जा रहा है कि इस घोषणा को धरातल पर क्रियान्वित जाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जहां अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी वहीं इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकेगी। बात इस योजना हेतु पात्रता की शर्तों की करें तो इसके लिए जहां महिलाओं को उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है वहीं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त न तो उनकी मासिक आय छः हजार रूपए से अधिक हों और ना ही वह किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत हों तथा उन्हें राजकीय व पारिवारिक पेंशन भी ना मिलती हों। हालांकि विधवा, विकलांग जैसी कल्याणकारी योजनाओंं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
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