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उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया नया आदेश, अब ये गाइडलाइन होगी लागू

Uttarakhand government: राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, सरकारी कार्यालयों में समूह ग व घ के 75 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य..

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand government) कोरोना से राज्य को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के तहत जहां लाकडाउन में लगाई गई पाबंदियों को हटाया जा रहा है वहीं सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। इसी संदर्भ में एक गाइडलाइन बीते सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अब समूह ग तथा घ वर्ग के 75 फीसदी कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थित अनिवार्य रहेगी तथा समूह क तथा ख वर्ग के कर्मचारियों पूर्व की भांति शत प्रतिशत उपस्थिति रहेंगे। यह आदेश राज्य के सामान्य प्रशासन सचिव पंकज पांडेय द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें कि अभी तक सरकारी कार्यालयों में समूह ग तथा घ वर्ग के पचास फीसदी कर्मचारियों को ही कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश शासन ने दिए थे।
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गर्भवती महिला कर्मचारियों या जिन महिला कर्मचारियों के 10 साल से छोटे बच्चें हैं उन्हें अभी भी मिलेगी छूट, 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए जारी रहेगी पुरानी गाइडलाइन:-
बता दें कि शासन द्वारा जारी यह न‌ई गाइडलाइन 55 वर्ग से अधिक उम्र के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। उन्हें आवश्यक परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके अलावा गम्भीर बिमारी से पीड़ित कर्मचारियों, गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा जिन महिला कर्मचारियों के दस साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें मिल रही छूट भी पहले की भांति ही जारी रहेगी। शासन द्वारा जारी न‌ए आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन सभी कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। शासन का यह नया आदेश स्कूल कालेजों पर लागू नहीं होगा। विदित हो कि केन्द्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में स्कूल कालेज आगामी 31 जुलाई तक पूर्णतः बंद हैं। इसके साथ ही आदेश में कर्मचारियों को मास्क सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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