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सांकेतिक फोटो Nainital news live today

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Nainital news live: नैनीताल नाबालिक को स्कूटी देना पड़ा महंगा, लग गई 36 हजार की चपत

Nainital news live today: ₹500 प्रतिदिन किराए पर नाबालिक ने ली स्कूटी, पुलिस के पकड़ते ही उड़ गए होश, वाहन स्वामी पर लगा 36 हजार रुपये का जुर्माना….

Nainital news live today उत्तराखंड में नाबालिकों के लगातार सड़क पर वाहन चलाने के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं जिन पर पुलिस लगातार अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। दरअसल भारत में नाबालिगों का स्कूटी या किसी भी प्रकार का वाहन चलाना गैर कानूनी है तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु 18 वर्ष है। जिसके चलते नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह उनके और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला मामला नैनीताल जिले से सामने आया है जहां पर 16 साल के नाबालिक छात्र को सड़क पर स्कूटी चलाना महंगा पड़ा है। जिसके चलते स्कूटी को सीज कर लिया गया इतना ही नहीं बल्कि वाहन स्वामी के प्रति 36,000 रुपये का चालान तथा नाबालिकों को वाहन थमाने पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Nainital online challan latest news today अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले के तल्लीताल मे बीते मंगलवार को पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। तभी इस दौरान डांट चौराहे के पास से दो युवक स्कूटी संख्या UK04TB7612 पर सवार होकर मल्लीताल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। जिन पर पुलिस को नाबालिक होने का संदेह हुआ । जिसके बाद पुलिस ने उन्हे रोका और वाहन के आवश्यक दस्तावेज मांगे तो चालक के होश उड़ गए क्योंकि स्कूटी चालक के पास वाहन के कोई भी वैध दस्तावेज नही थे। जब पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई कि वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज किधर है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूटी प्रति दिन के ₹500 किराए में ली थी । इतना ही नहीं बल्कि दोनों ने अपनी उम्र 16- 16 वर्ष बताई और कहा कि वो एक विद्यालय में कक्षा 12 वीं मे अध्ययनरत है। जिस पर पुलिस ने स्कूटी को तत्काल सीज कर 36,000 रुपए का चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं पुलिस ने वाहन स्वामी की पहचान चालान मशीन से की जिसमे वाहन स्वामी की पहचान कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम निवासी बिरला विद्या मंदिर मल्लीताल नैनीताल के रूप मे हुई । जिस पर पुलिस ने FIR संख्या 7/205 के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियोग पंजीकृत किया है।

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