Uttarakhand live-in relationship rule: उत्तराखंड में UCC के लागू होते ही बदल जाएंगे नियम कानून, लिव इन रिलेशन में रहने के लिए माता पिता की मंजूरी हुई अनिवार्य….
Uttarakhand live-in relationship rule उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि UCC आगामी 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। दरअसल UCC खासकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए अहम होने वाला क्योंकि इसमे कई सारे बदलाव होने वाले हैं। लिव इन में रहने वाले लोगों को पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना होगा इतना ही नहीं बल्कि माता-पिता की अनुमति भी अनिवार्य रखी गई है। जिसका उद्देश्य पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। UCC के तहत शादी तलाक संपत्ति के अधिकार और अन्य व्यक्तिगत मामलों में समानता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे जिससे कानून में समानता आएगी।
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uniform civil code uttarakhand बता दें उत्तराखंड सरकार प्रदेश में UCC (Uniform Civil Code) को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है जिसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को UCC पोर्टल से परिचित कराने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है जिसके तहत एसडीएम की उपस्थिति में आयोजित 14 अधिकारियों ने भाग लिया और यह प्रशिक्षण 20 जनवरी को समाप्त होने वाला है। UCC पोर्टल में तीन हित धारकों के लिए लाॅग इन करने के विकल्प है जिनमे नागरिक सेवा केंद्र कर्मचारी और अधिकारी शामिल है। पोर्टल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची में शादी तलाक और लिव इन पंजीकरण, लिव इन संबंधों की समाप्ति बिना वसीयत के उत्तराधिकारी और कानूनी वारिशों की घोषणा वसीयतनामा उत्तराधिकार आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील , सूचना तक पहुँच और शिकायत पंजीकरण शामिल है। जिसमें विवाह या लिव इन संबंध पर आपत्ति जताने वाला कोई भी तीसरा व्यक्ति शिकायत के माध्यम से ऐसा कर सकता है तथा गलत सूचनाओं से लड़ने में मदद करने के लिए एक उप पंजीयक को शिकायतों के सत्यापन का काम सौंपा गया है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में लिव इन रिश्तों की शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य की गई है।