Uttarakhand ration card rule 2025: आगामी 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे राशन कार्ड धारकों के लिए नियम कानून, जानें किन नियमों में होगा बदलाव…..
Uttarakhand ration card rule 2025 : उत्तराखंड समेत देशभर के राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक जरूरी सूचना सामने आ रही है कि आगामी 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम कानून लागू होने वाले हैं जिसका पालन करना सभी कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य होगा अथवा उनकी राशन तथा राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। दरअसल भारत सरकार का मानना है कि इन बदलावों के कारण राशन का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा जिन्हे वास्तविक रूप से इसकी आवश्यकता है। नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को अपडेट करना होगा इसके साथ ही विभिन्न शर्तों को पूरा करना होगा।
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Uttarakhand ration card news 2025 वही बताया जा रहा है कि नई राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया गया है जिसके तहत पहले एक व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं आवंटित किया जाता था जिसे बदलकर अब 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अंतोदय राशन कार्ड धारकों के लिए भी राशन की मात्रा में बदलाव किया गया है जिन्हें पहले 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था अब उन्हें 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिए जाएंगे। यह बदलाव सरकार ने पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने के उद्देश्य से किया है।
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जानें क्या है राशन कार्ड के नए नियम:-Uttarakhand ration card new rule 2025
० ई-केवाईसी अनिवार्य – सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई है जो भी लोग ई-केवाईसी नहीं करवाते है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा ।
० आय सीमा में बदलाव- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तक होगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये तय की गई है ।
० संपत्ति सीमा – शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
० वाहन स्वामित्व – शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
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