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उत्तराखंड: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला नर्सिंग अधिकारी दोबारा नहीं दे सकेंगे परीक्षा

Nursing officer exam Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों के दोबारा परीक्षा में शामिल होने पर लगाई रोक, बेरोजगार नर्सिंग डिग्री धारकों को मिलेगा लाभ..

Nursing officer exam Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने बेरोजगार सैकडो नर्सिंग डिग्री धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला सुनाया है। जिसमें पहले से स्वास्थ्य महकमे मे नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों को परीक्षा में दोबारा प्रतिभाग करने का मौका नही दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष यह अहम सुनवाई हुई है।
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Nursing officer vacancy Uttarakhandबता दें इस मामले में नवल किशोर अनिता भंडारी व अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों के पदों को भरने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना वर्ष 2022 में संचालित की थी जिसके तहत नर्सिंग डिग्री धारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया लेकिन इसके बाद वर्ष 2023 में नर्सिंग पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे की ओर से 1564 पद को विज्ञापित किया गया जिसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दे दी गई थी। इसके बाद इस साल 11 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई लेकिन इसमे उन नर्सिंग अधिकारियों ने भी आवेदन कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ वर्ष 2023 में ले चुके थे और नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अहम सुनवाई के बाद उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से निरुद्ध कर दिया है जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ ले चुके हैं।

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Rachna Bhatt

रचना भट्ट एक अनुभवी मिडिया पेशेवर और लेखिका हैं, जो पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और समाज, संस्कृति समसामयिक मुद्दों पर अपने विश्लेषणात्मक लेखन के लिए जानी जाती हैं।

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