समूचे उत्तराखण्ड में आगामी 27 जुलाई तक जारी रहेगा सख्त कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew), जारी हुई गाइडलाइंस (Guidelines)..
उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew) को एक सप्ताह के लिए और विस्तारित कर दिया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सोमवार को इसके लिए गाइडलाइन (Guidelines) जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार राज्य में कोरोना कर्फ्यू अब 27 जुलाई सुबह छः बजे तक जारी रहेगा। नई एसओपी के मुताबिक जहां अब मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में जाने के लिए कोविड-19 की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है वहीं दुकानों को खोलने के समय में भी दो घंटे की वृद्धि की गई है। अर्थात अब सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इतना ही नहीं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क को खोलने की अनुमति भी सरकार द्वारा दे दी गई है। हालांकि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य की गई है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड सरकार ने 20 जुलाई तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू
आइए जानते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद:-
1) सरकार ने समूचे प्रदेश में लगाए सख्त कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में अब 27 जुलाई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लाकडाउन के समान कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
2) कोरोना कर्फ्यू/सख्त लाकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार को पचास फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है।
3) इस दौरान बाजार सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक खुल सकेंगे।
4) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
5) शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
6) सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: लम्बे समय बाद मिली बड़ी छूट, लेकिन 13 जुलाई तक लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू
7) सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।
8) कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।
9) होटल, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे तथा इन्हें होम डिलीवरी की छूट होगी।
10) मैदानी जिलों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को अब अपने साथ कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी।
11) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
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