Uttarakhand government complaint rules: सरकारी विभागों में शिकायती दर्ज करने के बदले नियम, शिकायत दर्ज कराते समय शपथ पत्र देना हुआ अनिवार्य…
Uttarakhand government complaint rules :उत्तराखंड के सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने के नियमों में बदलाव किया गया है। जी हाँ अब शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ताओं को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र देना होगा तभी उनकी शिकायतों को मान्य माना जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फर्जी शिकायतों की संख्या को कम किया जा सके और केवल वास्तविक शिकायतों पर ही ध्यान केंद्रित किया जा सके। शपथ पत्र न देने पर शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी यह नियम विशेष रूप से उत्तराखंड में लागू किया गया है।
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Uttarakhand CM helpline complaint rules बता दें उत्तराखंड के सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने के लिए अब शिकायतकर्ताओं को शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। दरअसल सरकारी विभागों में कर्मचारी व वहां काम करने वाली एजन्सियो के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं जिनमें से कुछ शिकायत तो सही होती है लेकिन कुछ शिकायतें गलत पाई जाती है जिसके चलते विभागों में झूठी शिकायतों का लगातार सिलसिला बढ़ रहा है। कई बार लोग आपसी विवाद तो कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बिना नाम के शिकायत दर्ज कराते हैं। जिससे जांच के अधिकारी व कर्मचारियों का बेवजह समय खराब हो जाता है।
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uttarakhand government department complaint यहां तक की सीएम पोर्टल पर भी कई ऐसी शिकायतें पहुंचती रहती हैं जिसमें पत्राचार करने पर पता व नंबर भी गलत दिया रहता है। ऐसी फालतू शिकायतों को रोकने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति सही शिकायत करें तो उस पर कार्यवाही की जा सके। अब केवल उन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा जिसमें शिकायतकर्ता का शपथ पत्र होगा।