Uttarakhand PRD News: अब पीआरडी जवानों के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी, शासन ने जारी किया आदेश…
निकाय और लोकसभा चुनावों की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही राज्य सरकार ने अब अपने वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जहां एक ओर महिलाओं के लिए अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है वहीं दूसरी ओर पीआरडी जवानों से किया एक बड़ा वादा भी पूरा कर दिया है। जी हां… अब प्रदेश के पीआरडी जवानों के आश्रितों को मृतक कोटे से नौकरी मिलेगी। इस संबंध में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि शासन की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सबसे खास बात तो यह है विभाग द्वारा जारी इस आदेश का लाभ जहां दिव्यांग आश्रितों को भी मिलेगा वहीं पिछले पांच साल में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रित भी इससे लाभान्वित होंगे।
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बता दें कि बीते वर्ष दिसंबर में प्रांतीय रक्षक दल मुख्यालय में आयोजित हुए स्थापना दिवस समारोह में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने आश्रित कोटे से नौकरी देने की घोषणा की थी। अब उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे सभी पीआरडी जवानों के आश्रितों को विभाग में नौकरी दी जाएगी, जिनकी मौत सेवा में रहते हुए या प्रांतीय रक्षक दल में वैध रूप से पंजीकृत रहने की स्थिति में हुई हो। शासनादेश के मुताबिक मृतक पीआरडी जवान के विवाहित होने की स्थिति में जहां उसकी पत्नी या पति या पुत्र या दत्तक पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी वहीं मृतक जवान के अविवाहित होने की स्थिति में उसके आश्रित अविवाहित भाई, बहन और विधवा माता को नौकरी का लाभ दिया जाएगा। बताते चलें कि वर्तमान में प्रदेश में 9300 पीआरडी जवान हैं, इसमें 600 महिलाएं हैं। विभाग की ओर से महिलाओं को भी राहत देते हुए मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
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