(Uttarakhand)सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना हुआ आवश्यक नहीं तो होगा जुर्माना
लाॅकडाउन 2.0 के लिए सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के बाद अब पूरे राज्य (Uttarakhand) में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जारी इस गाइडलाइंस में कहा गया था कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना आवश्यक होगा इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने भी प्रतिबंधित होगा। दोनों ही नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी इस नई गाइडलाइंस में किया गया है। सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद अब पुलिस महकमा भी आदेश का पालन कराने को सख्ती बरत रहा है। पुलिस बिना मास्क के बाजार जाने वालों का चालान भी कर रही है। ताजा मामला राज्य के चम्पावत जिले से सामने आ रहा है जहां लाॅकडाउन में छूट के समय अर्थात सुबह 7 से 10 बजे तक बिना मास्क पहने घूम रहे सात लोगों के चालान काटे गए।
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बिना मास्क के बाजार गए और कट गया चालान
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य (Uttarakhand) के चम्पावत पुलिस के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से बार-बार लोगों को मास्क पहन कर ही बाजार में आने की हिदायत जारी की गई थी परन्तु इसके बाद भी जो लोग बिना मास्क के बाजार आ रहे हैं, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। इसी के तहत चम्पावत पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत जिला मुख्यालय में बिना मास्क पहने घूम रहे सात लोगों के 250-250 रुपये के चालान काटने के साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि दुबारा अगर वे लॉकडाउन के नियमों का उल्लघंन करते हुए पाए जाते हैं तो और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में पेट्रोल पम्पों ने भी बिना मास्क पहने व्यक्तियों को तेल देना बंद कर दिया है। “नो हेलमेट नो पेट्रोल” की तर्ज पर अब पेट्रोल पम्प स्वामियों द्वारा “नो मास्क नो पेट्रोल कैम्पेन” चलाया जा रहा है।
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