Almora minor scooty challan: नाबालिग को स्कूटी से फर्राटे भरना पड़ा महंगा, पुलिस ने वाहन सीज कर अभिभावकों पर ठोका 25 हजार का जुर्माना….
Almora minor scooty challan: गौरतलब हो कि भारत में नाबालिगों का स्कूटी या किसी भी प्रकार का वाहन चलाना गैर कानूनी है तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु 18 वर्ष है। जिसके चलते नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह उनके और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके कुछ अभिभावक अपने लाडलो को कम उम्र में ही स्कूटी थमा देते है। ऐसा है कुछ मामला अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से सामने आया है जहां पर एक 16 वर्षीय नाबालिग स्कूटी से फर्राटे भरते हुए पकड़ा गया जिसको पुलिस ने अच्छा सबक सिखाते हुए उसके वाहन को सीज किया है।
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ranikhet almora news today बता दें अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के मजखाली क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था तभी एक स्कूटी संख्या uk1B6319 आती दिखाई दी। जिसको रुकवा कर चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार ने चेकिंग शुरू की तो स्कूटी चलाने वाले की उम्र उन्हें कम प्रतीत हुई। इसके बाद उन्होंने उसकी उम्र के बारे में पता किया तो वह 16 वर्ष 5 महीने का नाबालिग पाया गया। जिस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए चालक नाबालिग की स्कूटी सीज करते हुए उसके अभिभावक को मौके पर बुलाया और साथ ही धारा 199 मोटर वाहन अधिनियम के तहत 25000 रुपए का कोर्ट चालान कर दिया गया। वहीं नाबालिग अभिभावक को सुपुर्द किया गया है। साथ ही भविष्य में नाबालिग को वाहन न देने की हिदायत दी गई है।