उत्तराखंड: फूड वैन में बिना लाइसेंस बेचा खाना तो भरना होगा चालान
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Uttarakhand food Van licence chalan: फूड वैन में बिना लाइसेंस बेचा खाना , तो परिवहन विभाग की ओर से होगा ऑनलाइन चालान…………
Uttarakhand food Van licence chalan गौरतलब है कि उत्तराखंड मे यातायात नियमोें का पालन ना करने वालों का परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से चालान किया जाता है जिसके द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भारी- भरकम चालान की भरपाई भी करनी पड़ती है। बता दें अभी तक ऑनलाइन चालान में फूड वैन ,वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान का कोई प्रावधान नहीं था जिसकी वजह से परिवहन विभाग ऐसे वाहनों का चालान नहीं कर पा रहा था लेकिन अब परिवहन विभाग द्वारा ऑफलाइन चालान की भी व्यवस्था कर दी है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान करने की व्यवस्था है। जिसमें फूड वैन वाहनों में रखकर, माल बेचने उसे संग्रहित करने ,ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अब राज्य में ऑफलाइन चालान भी किए जाएंगे जिसमें सभी संभागीय अधिकारियों से ऑफलाइन चालान करने के लिए कहा गया है। बता दें कि अब तक सिर्फ ई-चालान ही हुआ करते थे। जिसके कारण परिवहन विभाग ऐसे बिना लाइसेंस वाले वाहनों का चालान नहीं कर पा रहा था लेकिन इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग ने ऑफलाइन चालान की व्यवस्था भी कर दी है। जिसके चलते अब परिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों का चालान कर सकेगी जो बिना परिवहन विभाग से लाइसेंस लेकर वाहन में प्रचार, फूड वैन आदि का काम करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। लाइसेंस खत्म होने की दशा में उसे इसका रिन्यूवल भी कराना होगा। संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी करते हुए अल्मोड़ा, पौड़ी , हल्द्वानी और देहरादून संभाग को चालान बुक समेत कोर्ट की चालान बुक उपलब्ध करा दी है।
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