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उत्तराखण्ड

लाॅकडाउन 2.0: पढ़े नई गाइडलाइंस किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट और कहाँ है सख्त पाबंदी

(Uttarakhand)सोमवार से आयी नई गाइडलाइन के अंतर्गत मिलेगी छूट

वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए लाॅकडाउन में केंद्र और राज्य (Uttarakhand) सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न निर्देश दिए जा रहे है जिसमे पहले 14 अप्रैल तक लाॅकडाउन की स्थिति में दिशा-निर्देश दिए गए थे उसके बाद लॉकडाउन को 3 म‌ई तक बढ़ा दिया गया जिसके अंतर्गत ज़िलों को विभिन्न जोन में बांटा गया। इस बीच गृह मंत्रालय ने सोमवार से लाॅकडाउन में दी जाने वाली छूटो के विषय में कहा की लोगो की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही छूट दी जाए। इस दौरान उक्त इलाके के अधिकारी लाॅकडाउन के नियमो का पालन कराएं। लेकिन सबसये खाश बात ये है की हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी।



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आज से आयी नई गाइडलाइन के अंतर्गत मिलने वाली छूट:

अपने कार्यक्षेत्रों तक आने-जाने की छूट
•दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।
•आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
•दो पहिया वाहनों में सिर्फ अकेला चालक ही रहेगा पीछे कोई सवारी नहीं बिठा सकते।
•यदि कार में ड्राइवर कर रहे है तो पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकता है।
•वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय अर्थात सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जरूरी नहीं कि मॉस्क ही पहना जाए लेकिन मुँह ढका होना चाहिए इसके साथ ही जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी नहीं मानने पर जुर्माना लिया जाएगा।

ऑनलाइन मेडिकल व शैक्षिक गतिविधियां

•सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की मंजूरी।
•नर्सिंग होम, अस्पताल, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना।
•मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी

•यातायात के सम्बन्ध में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, पैसेंजर ट्रेनें, बसें, मेट्रो, टैक्सी के साथ ही सभी अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक रहेगी।
•यात्राओं पर रहेगी रोक इसके साथ ही होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स पर भी रोक





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