anadolu yakası escort - bursa escort - bursa escort bayan - bursa bayan escort - antalya escort - bursa escort - bursa escort -
istanbul escort - istanbul escorts -
ümraniye escort - bursa escort - konya escort - maltepe escort - eryaman escort - antalya escort - beylikdüzü escort - bodrum escort - porno izle - istanbul escort - beyliküdüzü escort - ataşehir escort - van escort -
Connect with us
Uttarakhand outsource employee news
सांकेतिक फोटो Uttarakhand outsource employee news

उत्तराखण्ड

देहरादून

Uttarakhand news उत्तराखंड: बर्खास्त होंगे आउटसोर्स संविदाकर्मी, जाएगी नौकरी

Uttarakhand outsource employee news: नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स ,संविदाकर्मी दैनिक वेतनभोगी पद से होंगे बर्खास्त…

Uttarakhand outsource employee news: उत्तराखंड के नगर निकायों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मी व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय में स्वीकृत पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अस्थाई कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। इस फैसले का उद्देश्य नगर निकायों में पारदर्शिता और स्थायित्व लाना बताया जा रहा है हालांकि यह फैसला हजारों कर्मियों की नौकरी पर असर डाल सकता है जो लंबे समय से इन पदों पर कार्यरत थे।
यह भी पढ़ें- अजब-गजब: उत्तराखंड के सरकारी विभागों में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नहीं आता लैपटॉप चलाना

Uttarakhand outsource contract workers news बता दें उत्तराखंड नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स, संविदाकर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को पद से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिसके लिए शासन ने एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल शहरी विकास के सचिव नितेश झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहरी विकास विभाग के 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों से किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती है अगर किसी निकाय में इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे अनियमित माना जाएगा। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
यह भी पढ़ें- uttarakhand samvida karmchari news: उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी जल्द होंगे परमानेंट

उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पूर्व के शासनादेश के मुताबिक कर्मियों की नियुक्ति निकायों ने अपने स्तर पर करते हुए अनियमित वेतन जारी किया है जिसकी वसूली शहरी निकाय के नियंत्रक या सक्षम प्राधिकारी से की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि 27 अप्रैल 2018 को जारी आदेश और शहरी विकास विभाग के तहत निकायों में की गई अनियमित नियुक्तियां अवैध बताई गई है। बताया जा रहा है कि कई निकायों में चैयरमेन के स्तर से कर्मचारियों को दैनिक वेतन आउटसोर्स या संविदा पर भर्ती किया गया है इन सब की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएगी।

यह भी पढ़ें- खुशखबरी: उत्तराखंड सरकारी विभागों के संविदा कर्मचारी होंगे नियमित हाईकोर्ट ने दिया फैसला

उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के WHATSAPP GROUP से जुडिए।

👉👉TWITTER पर जुडिए।

Rachna Bhatt

रचना भट्ट एक अनुभवी मिडिया पेशेवर और लेखिका हैं, जो पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और समाज, संस्कृति समसामयिक मुद्दों पर अपने विश्लेषणात्मक लेखन के लिए जानी जाती हैं।

More in उत्तराखण्ड

Advertisement

UTTARAKHAND CINEMA

PAHADI FOOD COLUMN

UTTARAKHAND GOVT JOBS

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Lates News

deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino slot siteleri bahis siteleri casino siteleri bahis siteleri canlı bahis siteleri grandpashabet
To Top