फिर लाकडाउन के साए में उत्तराखंड, देहरादून (Dehradun) में लगा एक हफ्ते का पूर्ण लाकडाउन (Lockdown), निजी वाहनों को भी संचालन की अनुमति नहीं..
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी देहरादून (Dehradun) से आ रही है जहां जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एक बार फिर एक सप्ताह के लिए पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। हालांकि प्रशासन द्वारा इसे कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह लाकडाउन/कोरोना कर्फ्यू सोमवार 26 अप्रैल को शाम 7 बजे से 3 मई को सुबह के पांच बजे तक जारी रहेगा। यह कोरोना कर्फ्यू देहरादून जिले के देहरादून नगर निगम, ऋषिकेश नगर निगम के साथ ही छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमनटाउन क्षेत्रों में लागू होगा। इस दौरान आवश्यकीय सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश भी इस आदेश में दिए गए हैं। इतना ही नहीं कर्फ्यू का उल्लघंन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जिलाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं।
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एक सप्ताह के कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान इन्हें मिलेगी छूट, इन पर रहेगा प्रतिबंध:-
1) कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान सभी निजी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
2) इस दौरान फल, सब्जी, राशन, डेयरी, बेकरी आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर चार बजे तक खुली रहेगी।
3) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
4) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
5) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी।
6) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
7) पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
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