Uttarakhand marriage registration UCC: अब 26 जुलाई 2025 तक निशुल्क कराएं विवाह पंजीकरण, जानिए जरूरी बातें
Uttarakhand marriage registration UCC: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से पूरी तरह लागू हो चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में जिन भी जोड़ों की शादी हुई है, उन्हें अपने विवाह को UCC पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे लोग घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। अब इसी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक आगामी 26 जुलाई तक ऐसे जोड़ों, जिनकी शादी 26 जनवरी 2025 से पूर्व हुई हैं, के लिए पंजीकरण की सुविधा निशुल्क रहेगी।
26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण रहेगा पूरी तरह मुफ्त uttarakhand UCC marriage registration free
राज्य सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए यह व्यवस्था की है कि जो लोग 26 जुलाई 2025 तक अपना विवाह पंजीकरण कराते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क, जो 250 रूपए निर्धारित किया गया था, अब नहीं देना होगा। हालांकि, इस अवधि के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर 50रूपये का शुल्क सीएससी सेन्टर की फीस के रूप में देना होगा। बताते चलें कि कानून लागू होने के छह माह के अन्दर पंजीकरण न कराने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि पंजीकरण में गलत तथ्य और जानकारी देने वालों पर 25 हजार तक का जुर्माना लगेगा। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: अनिवार्य रूप से करवाना होगा शादी का पंजीकरण नहीं तो लगेगा जुर्माना जानें प्रकिया..
पहले से रजिस्टर्ड विवाहों की भी सूचना देना जरूरी, अब तक 1.9 लाख से अधिक विवाह हो चुके हैं पंजीकृत uttarakhand UCC marriage registration fee latest update
यदि किसी जोड़े ने पूर्व में उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 या अन्य वैयक्तिक कानूनों के तहत विवाह पंजीकृत किया है, तो उन्हें भी UCC पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह केवल सूचना देने की प्रक्रिया है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,90,000 से अधिक विवाह UCC पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज किए जा चुके हैं। यह राज्य के नागरिकों की जागरूकता और डिजिटल सहभागिता को दर्शाता है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में नए विवाहित जोड़ों के लिए बने नियम, 3 माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन