Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह से संबंधित नया फरमान..
बता दें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होते ही कई सारे नियम कानूनों में बदलाव हुआ है इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। इसी बीच UCC से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य कर्मचारियों को भी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिला अधिकारियों और विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए है । मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि नागरिक संहिता के तहत विवाहित कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण रखा गया है जिसमें 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसलिए UCC के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्य करने वाले सभी शादीशुदा कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन समय वध से करना जिलाधिकारियों व विभाग अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी जिसे उन्हें हर जिले से रिपोर्ट तैयार कर गृह सचिव को भेजनी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि UCC पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेश को जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी मदद मुहैया करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि 2 लाख 35 हजार लोगों से बात कर कड़ी मेहनत से समान नागरिक संहिता तैयार की गई है। जिसे लागू करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि दी गई है।